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'सिगरेट-दारु' के शौकीनों को 'डबल झटका', 40% GST के बाद भी लगेगा टैक्स, सरकार की बड़ी प्लानिंग
Extra GST on Cigarette-Alcohol: सिगरेट, तंबाकू, शराब और कोल्ड ड्रिंक पर 40% जीएसटी के साथ अतिरिक्त टैक्स लग सकता है, सरकार की नई बड़ी तैयारी।
Extra GST on Cigarette-Alcohol: अगर आप सिगरेट, तंबाकू या कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीन हैं तो यह खबर आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी सुधारों के तहत इन 'सिन प्रोडक्ट्स' पर 40% टैक्स तो लगा ही दिया है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि सरकार इन पर और भी ज्यादा टैक्स लगा सकती है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार इन हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स के मौजूदा स्तर को बनाए रखने के लिए 40% जीएसटी के अलावा, एक अलग सेस लगाने पर विचार कर रही है। यह कदम 'लग्जरी' और 'हानिकारक' वस्तुओं के बीच एक स्पष्ट अंतर पैदा करेगा और इनकी खपत को कम करने की सरकार की कोशिशों को मजबूत करेगा।
CBIC प्रमुख ने दिए संकेत
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत अधिकतम 40% टैक्स ही लगाया जा सकता है, लेकिन "बाकी टैक्स को वर्तमान स्तर पर बनाए रखने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे।" हालांकि उन्होंने उस 'व्यवस्था' के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन यह साफ है कि सरकार तंबाकू और सिगरेट जैसे उत्पादों पर टैक्स का बोझ और बढ़ाना चाहती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लग्जरी कार और बाइक जैसी वस्तुओं पर अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा, उन पर 40% ही रहेगा।
22 सितंबर से लागू होंगी नई दरें
संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि CBIC नई जीएसटी दरों को 22 सितंबर से लागू करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए दो प्रमुख प्रक्रियाएं चल रही हैं:
नोटिफिकेशन जारी करना: केंद्र और राज्य सरकारें आवश्यक नोटिफिकेशन जारी करेंगी, और यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी।
आईटी सिस्टम में बदलाव: दरों में बदलाव, नए और आसान रजिस्ट्रेशन और रिफंड प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए, आईटी सिस्टम में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि इंडस्ट्री को भी 22 सितंबर से अपने ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) सिस्टम को नई दरों के साथ अपडेट करना होगा ताकि इनवॉइस सही ढंग से बन सकें।
हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स दिसंबर 2025 तक
अग्रवाल ने यह भी बताया कि हानिकारक वस्तुओं पर 28% का सेस दिसंबर 2025 तक जारी रहने की संभावना है, जबकि पहले यह उम्मीद थी कि यह इस साल 31 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगा। यह कदम सरकार की इस नीति को दर्शाता है कि वह हानिकारक उत्पादों की खपत को हतोत्साहित करने के लिए टैक्स का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में करेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार तंबाकू और सिगरेट पर 40% जीएसटी के अलावा कौन सा नया टैक्स लगाती है और इसका इन उत्पादों की कीमतों पर क्या असर पड़ता है।
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