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Uttarakhand Panchayat Chunaav 2025: उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें कारण
Uttarakhand Panchayat Chunaav 2025: हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है।
Uttarakhand Panchayat Chunaav 2025
Uttarakhand Panchayat Chunaav 2025: उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अब यह चुनाव फिलहाल के लिए टल गए हैं क्योंकि अदालत ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई की और पाया कि आरक्षण रोटेशन का तरीका नियमों के हिसाब से नहीं था। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है।
याचिका में क्या लिखा?
पंचायत चुनावों को लेकर यह फैसला हाईकोर्ट ने बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल और अन्य की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि राज्य सरकार ने 9 जून, 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनावों के लिए नई नियमावली बनाई फिर 11 जून को एक आदेश जारी कर पहले से लागू आरक्षण रोटेशन को खत्म कर दिया और नई रोटेशन प्रक्रिया लागू कर दी। जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए थे, जिनका पालन नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता के मुताबिक, इस नए आदेश की वजह से पिछले तीन कार्यकाल में जो सीट आरक्षित वर्ग में थी वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है। इसकी वजह से वे पंचायत चुनावों में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं।
राज्य सरकार ने क्या कहा?
इस मामले में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस तरह के कुछ मामले एकलपीठ में भी दायर हैं। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने खंडपीठ में 9 जून को आए नए नियमों को भी चुनौती दी है।
12 जिलों में होने थे पंचायत चुनाव
आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने थे, जिस पर अब कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए पूरी चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
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