Chandauli News: चंदौली में ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी सफलता, 24 और 23 साल पुराने मामलों में 5 दोषी

Chandauli News: चंदौली पुलिस का ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान: दो पुराने मामलों में 5 अपराधी दोषी करार।

Sunil Kumar
Published on: 29 Aug 2025 9:25 PM IST
Chandauli News: चंदौली में ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी सफलता, 24 और 23 साल पुराने मामलों में 5 दोषी
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Chandauli News:अपराधियों पर नकेल: चंदौली पुलिस का 'ऑपरेशन कन्विक्शन' जारी, दो अलग-अलग मामलों में 5 को सजा

Chandauli News: अपराधियों को सजा दिलाकर न्याय सुनिश्चित करने के लिए, चंदौली पुलिस का 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान जोर-शोर से चल रहा है। इस अभियान के तहत, पुलिस की वैज्ञानिक जांच, सबूतों को इकट्ठा करने और सरकारी वकीलों की मजबूत पैरवी के कारण, अपराधियों को अदालत से सजा मिल रही है। हाल ही में, जिले की दो अलग-अलग अदालतों ने दो पुराने मामलों में कुल पांच आरोपियों को दोषी ठहराया है। इन सभी को जेल में बिताई गई अवधि के अलावा, जुर्माना भी लगाया गया है।

अवैध खनन: 24 साल पुराने मामले में एक को सजा

चंदौली में 24 साल पहले दर्ज हुए अवैध खनन के एक मामले में, एक आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। यह मामला 29 मार्च 2001 को सैयदराजा थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस ने सुनील कुमार यादव नाम के व्यक्ति के खिलाफ चोरी और अवैध खनन के आरोप लगाए थे।लंबे समय तक चले इस मुकदमे में, पुलिस की मॉनिटरिंग सेल प्रभारी मुकेश तिवारी, सहायक लोक अभियोजक (एपीओ) विपिन कुमार और सैयदराजा थाने के पैरोकार राजीव प्रजापति की प्रभावी पैरवी और गवाहों के पुख्ता सबूतों के चलते, आरोपी को दोषी साबित किया गया। 28 अगस्त 2025 को, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री शिवानी की अदालत ने आरोपी महसूक पुत्र पीर बक्स को दोषी ठहराया।

अदालत ने आरोपी को उस अवधि के लिए सजा सुनाई, जो उसने पहले ही जेल में बिता ली है। इसके साथ ही, उस पर 4,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर वह यह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे चार दिन और जेल में रहना होगा। यह फैसला दिखाता है कि भले ही मामला कितना भी पुराना हो, कानून की प्रक्रिया जारी रहती है।

गोवध निवारण अधिनियम: 23 साल पुराने मामले में चार दोषी

चंदौली में ही एक और बड़ी सफलता में, 23 साल पुराने गोवध निवारण अधिनियम के एक मामले में चार आरोपियों को सजा मिली है। यह मामला 22 अगस्त 2002 को मुगलसराय थाने में दर्ज हुआ था। दीपक विश्वकर्मा, राजू कश्यप, अजय यादव और जिउत चौहान पर गोवध और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे।

इस मामले में भी, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी मुकेश तिवारी, एपीओ विपिन कुमार और मुगलसराय थाने के पैरोकार राजेश राय की मजबूत पैरवी का अहम योगदान रहा। उनकी कोशिशों और गवाहों के बयान के आधार पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री इंदूरानी की अदालत ने 29 अगस्त 2025 को इन चारों आरोपियों को दोषी करार दिया।अदालत ने इन चारों को पहले से ही जेल में बिताई गई दो महीने की अवधि के लिए सजा सुनाई। इसके अलावा, इन्हें अदालत में उपस्थित रहने तक की सजा और 3,000-3,000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। अगर ये जुर्माना नहीं चुकाते हैं, तो उन्हें 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

ऑपरेशन कन्विक्शन: न्याय की रफ्तार बढ़ाना

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों पर चल रहा 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान, लंबित मामलों में न्याय की प्रक्रिया को तेज करने का एक बड़ा प्रयास है। चंदौली पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे और अपर पुलिस अधीक्षक अनन्त चन्द्रशेखर के मार्गदर्शन में, पुलिस की टीम इन मामलों की बारीकी से जांच कर रही है और कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश कर रही है।

इन दोनों फैसलों से साफ है कि पुलिस की मेहनत और प्रभावी पैरवी के कारण, दशकों पुराने मामले भी अपने अंजाम तक पहुँच रहे हैं। यह अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश है कि वे कानून से बच नहीं सकते हैं। इस तरह के फैसलों से आम जनता में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। चंदौली पुलिस का यह अभियान जिले में अपराध कम करने और न्याय सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।

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