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एलडीए का बुलडोजर गरजा, गोसाईंगंज और काकोरी में सात अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, जोन 2-3 की संयुक्त कार्रवाई
Lucknow News: एलडीए ने गोसाईंगंज और काकोरी क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई की है। यह अभियान अवैध प्लाटिंग के खिलाफ चलाया गया। इसमें एलडीए के प्रवर्तन जोन-2 और जोन-3 की टीमों ने कुल 7 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया।
Bulldozer action in Lucknow (Photo: Network)
Lucknow News: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने मंगलवार को गोसाईंगंज और काकोरी क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई की है। यह अभियान के अवैध प्लाटिंग के खिलाफ चलाया जा रहा है। एलडीए के प्रवर्तन जोन-2 और जोन-3 की टीमों ने कुल 7 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर चलाकर निजी विकासकर्ताओं द्वारा बनाई गई सड़कों, नालियों और बाउंड्री वॉल को मौके पर ही तोड़ दिया है।
तीन अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई
प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने जानकारी देकर बताया कि रेवती गौतम व अन्य द्वारा मोहारी कला क्षेत्र में राइस मिल के पास करीब 2 बीघा भूमि पर एलडीए से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। इसी तरह से हेमराज, राजकुमार, रिंकू रावत व अन्य द्वारा लगभग 5 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। ये सभी निर्माण प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना हो रहे थे। न्यू जेल रोड पर विनोद गौतम व मुकेश गौतम द्वारा करीब 4 बीघा भूमि पर बिना एलडीए से ले-आउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग की जा रही थी।
काकोरी में चार अवैध प्लाटिंग ध्वस्त
सभी स्थलों पर सड़कें, नालियां व सीमांकन कर दीवारें बनाई गई थीं। जिन्हें प्रवर्तन टीम ने मौके पर ध्वस्त कर दिया। प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी विपिन कुमार शिवहरे ने बताया कि अली यादव और अन्य द्वारा ग्राम जलियामऊ में लगभग 5 बीघा भूमि पर एलडीए से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। धर्मेन्द्र यादव द्वारा लगभग 3 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। ये सभी निर्माण प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना हो रहे थे। राकिब यादव द्वारा दो अलग-अलग स्थानों पर 3 बीघा और 2.5 बीघा भूमि पर बिना एलडीए से ले-आउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग की जा रही थी।
एलडीए की सख्त चेतावनी
टीम ने चारों स्थलों पर कार्रवाई करते हुए सभी अवैध संरचनाएं ध्वस्त कर दीं। इस प्रकार एलडीए के प्रवर्तन जोन-2 और जोन-3 की टीमों ने कुल 7 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। एलडीए प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत ले-आउट के कोई प्लाटिंग या कॉलोनी विकसित करना पूर्णत अवैध है। प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्लॉट खरीदने से पहले ले-आउट की स्वीकृति और प्राधिकरण की अनुमति की जानकारी अवश्य कर लें, अन्यथा उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्राधिकरण का यह अभियान अगली सूचनाओं तक जारी रहेगा। इस बात की प्राधिकरण के अधिकार ने पुष्टि की है।
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