अब 9 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर भवन निर्माण के लिए एलडीए पास करेगा नक्शा

Lucknow News: प्रवर्तन और नियोजन विभाग की टीमों ने आशियाना, महानगर और चारबाग इलाकों में बिल्डरों, इंटीरियर डिजाइनरों, आर्किटेक्ट्स और व्यापारियों के साथ बैठक हुई। इन बैठकों में अधिकारियों ने नए बिल्डिंग बायलॉज की खूबियों के बारे में बताया है।

Prashant Vinay Dixit
Published on: 12 Aug 2025 10:37 PM IST
LDA Meeting
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LDA Meeting (Photo: Network)

Lucknow News: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। अब 9 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर भी मकानों के नक्शे पास किए जाएंगे। यह फैसला उन लोगों के लिए सुकून लेकर आया है जिनके भूखंड 9 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर स्थित हैं। जिनको अब तक नक्शा पास कराने में परेशानी होती थी, इस घोषणा के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अब अधिक से अधिक लोग नियमों के अनुसार नक्शा पास कराने के लिए प्रेरित होंगे।

शहर के तीन जोन में एलडीए की बैठक

मंगलवार को प्रवर्तन और नियोजन विभाग की टीमों की आशियाना, महानगर और चारबाग इलाकों में बिल्डरों, इंटीरियर डिजाइनरों, आर्किटेक्ट्स और व्यापारियों के साथ बैठक हुई। इन बैठकों में अधिकारियों ने नए बिल्डिंग बायलॉज की खूबियों के बारे में बताया गया है। जिसका लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया। इस बैठक में एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, मुख्य नगर नियोजक के.के. गौतम और जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि नए बायलॉज में कई पुराने नियमों को आसान कर दिया गया है। जिससे भवन निर्माण में काफी सहूलियतें और छूटें मिलेंगी।

मानचित्र बायलॉज के तहत होगा पास

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व में निर्मित सभी प्रकार के भवनों का शमन मानचित्र भी नए बायलॉज के प्रावधानों के तहत पास कराया जा सकेगा। चारबाग में बिल्डरों और व्यापारियों के साथ हुई बैठक में संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह और जोनल अधिकारी वंदना पाण्डेय ने लोगों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि अगर कोई भूखंड 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर है, तो उसका 33 प्रतिशत व्यावसायिक, 33 प्रतिशत ऑफिस स्पेस और 34 प्रतिशत आवासीय उपयोग में नक्शा स्वीकृत होगा।

बदलाव जरूरतों के लिहाज से बेहतर

जबकि दो उपयोग में 49 प्रतिशत व्यावसायिक और 51 प्रतिशत आवासीय उपयोग होगा। इसके अलावा 100 वर्गमीटर तक के भूखंडों के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी। उनको सिर्फ एक रुपये का शुल्क देकर पंजीकरण कराना होगा।सभी बैठकों में लोगों ने 'न्यू बिल्डिंग बायलॉज एंड जोनिंग रेग्यूलेशन-2025' की तारीफ की है। बिल्डरों और व्यापारियों ने बदलाव को आम आदमी की जरूरतों के लिहाज से जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि इससे अनावश्यक जटिलताएं खत्म होंगी और नियोजित विकास को गति मिलेगी।

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