Lucknow News: संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद में हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी में 'हाई अलर्ट', लखनऊ के कई इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च

Lucknow News: कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते अलग अलग जिलों में पुलिस टीमों की ओर से संवेदनशील इलाकों में फलीग मार्च करते हुए संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की जांच की जा रही है।

Hemendra Tripathi
Published on: 19 May 2025 5:31 PM IST
lucknow police flag march
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Lucknow Police flag march (Photo: Newstrack.com)

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद व हरिहर मंदिर विवाद में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दी। अपने फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर रोक नहीं लगाई जाएगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते अलग अलग जिलों में पुलिस टीमों की ओर से संवेदनशील इलाकों में फलीग मार्च करते हुए संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की जांच की जा रही है। ऐसा ही नजारा राजधानी लखनऊ के कई प्रमुख चौराहों पर देखने को मिला, जहां पुलिस टीमों महकमे के अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च करती नजर आईं।

हजरतगंज इलाके के साथ कैसरबाग और अमीनाबाद में भी हुआ फ्लैग मार्च

सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आने के बाद यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर आ गयी। जिसके चलते लखनऊ के हजरतगंज, चौक, अमीनाबाद, कैसरबाग, पुराने लखनऊ समेत सभी संवेदनशील इलाकों में थाने की पुलिस टीमों ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान अलग-अलग चौराहों पर स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों के साथ पुलिस महकमे के आला अफसर मौजूद रहे। मौके पर संदिग्ध नजर आने वाले वाहनों व व्यक्तियों की जांच भी की गई। लखनऊ पुलिस ने आम लोगों से किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।


मस्जिद कमेटी ने सर्वे के आदेश को दी थी चुनौती

आपको बता दें कि संभल जिले में शाही जामा मस्जिद व हरिहर मंदिर विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। इस फैसले में हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार की याचिका खारिज कर दी। बताते चलें कि सर्वे पर रोक लगाने की मांग करते हुए यह याचिका मस्जिद कमेटी की ओर से सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। कोर्ट की ओर से बीते हफ्ते 13 तारीख को इस मामले से जुड़ा फैसला सुरक्षित रखा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी की ओर से सामने आए वकील, मंदिर की ओर से सामने आए वकील हरिशंकर जैन के साथ साथ ASI के वकील की बातें सुनने के बाद सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए सर्वे पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया।



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Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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