Shravasti News: हत्या कर शव को गायब करने वाले दोषी को उम्र कैद और 1,20000 हजार का जुर्माना

Shravasti News: मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1,20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Radheshyam Mishra
Published on: 16 May 2025 12:23 PM IST
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Shravasti News: न्यायालय एडिशनल सेशन जज एस सी/एसटी कोर्ट ने जमीनी विवाद में वादी की मां का हत्या के बाद शव को छिपाने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 1,20,000 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि न जमा करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना गिलौला क्षेत्र के ग्राम गुटूहूरू के रहने वाले राम धीरज भूज पुत्र छीटन निवासी गुटहरू थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती पर गांव के एक जमीनी मामले में वादी ने मां का हत्या करके शव को छिपाने का मामला गत 2018 में आईपीसी की धारा 302, 201 व 3(2)(वी) एससी/एसटी एक्ट में दर्ज किया गया था। कहा था कि उसकी मां का एक जमीनी मामले में आरोपी उपरोक्त ने हत्या करके शव को पास के खेत में छूपा दिया था।इस पर मुकदमा दर्ज हुआ।

पुलिस ने विवेचना पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिसके बाद न्यायालय में मामले का विचारण शुरू हुआ। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1,20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधा धनराशि पीड़ित के आश्रित को देने का कोर्ट ने आदेश दिया है। साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर छह महीने के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश जारी किया। बताया जाता है कि दोषी ने वादी की मां की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया था।

उल्लेखनीय है कि यूपी में महत्वपूर्ण एवं चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को कठोर सजा दिलाने हेतु यूपी पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देशन में ऑपरेशन कनविक्शन अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी मॉनीटरिंग अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन एवं पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र द्वारा की जा रही है।इसी क्रम में एसपी घनश्याम चौरसिया ने जनपद में चिन्हित अभियोगों की निजी रूप से मॉनिटरिंग करते हुए, प्रभावी पैरवी करके संबंधित थाना प्रभारियों एवं कोर्ट पैरोकारों को विशेष निर्देश देकर कोर्ट से सजा दिलाने का काम किया जा रहा है।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन, जिला शासकीय अधिवक्ता एवं कोर्ट पैरोकार के सहयोगात्मक एवं समन्वित प्रयासों से न्यायालय एडिशनल सेशन जज (एससी/एसटी), ने थाना गिलौला में दर्ज आईपीसी की धारा 302, 201 व 3(2)(वी) एससी/एसटी एक्ट में आरोपी राम धीरज भूज पुत्र छीटन निवासी गुटहरू थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 1,20,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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Shalini singh

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