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Shravasti news: नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म, दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास, 50 हजार जुर्माना
Shravasti News: श्रावस्ती में अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी विमल वर्मा को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, मिशन शक्ति 5.0 के तहत कार्रवाई।
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Shravasti News: श्रावस्ती में एक अदालत ने नाबालिग के साथ शादी करने की नियत से अपहरण और दुष्कर्म करने के अपराध में अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई हैं।विदित है कि महत्वपूर्ण व चिन्हित अभियोगों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के आदेश पर प्रदेश स्तर पर ऑपरेशन कनविक्शन अभियान चलाया जा रहा है। इसकी मॉनीटरिंग अपर महानिदेशक गोरखपुर जोन एवं पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र द्वारा भी की जा रही है।
इसी अभियान को सफल बनाने के लिए एसपी राहुल भाटी द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला संबंधी अपराधों के अभियोगो में अपराधियों को सजा दिलाये जाने व चिन्हित मुकदमों का स्वयं पर्यवेक्षण किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अभियोगों में त्वरित निस्तारण और दोषियों को सजा दिलाने के लिए निरंतर निर्देशित किया है। इसी क्रम में मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन, शासकीय अधिवक्ता एवं कोर्ट पैरोकार के प्रयासोंहै।
प्रभावी पैरवी के बाद आज मंगलवार को न्यायालय एएसजे /एसपीएल पीओसीएसओ ने थाना सोनवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 176/2022 आईपीसी की धारा 363,366,376 व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम विमल वर्मा पुत्र धर्मु निवासी कटिलिया दाख़िली दामूपुरवा थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती को पीड़ित (वादी) की नाबालिग लड़की के साथ शादी करने की नियत से व्यपहरण व दुष्कर्म करने के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है।इन मामलों से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में नाबालिगों के खिलाफ अपराधों के प्रति अदालतें सख्त हैं और दोषियों को कड़ी सजा दी जा रही है।
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