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Sonbhadra News: पीडब्ल्यूडी के जेई ने फोड़ दिया पत्नी का सिर, सादे कागज पर दस्तखत कराने, आएदिन मारपीट का आरोप, केस दर्ज
Sonbhadra News: पीड़िता की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि उसके पति जवाहर लाल रामधनी निवासी कुसुम्हाँ पोस्ट गोविंदपुर थाना म्योरपुर पीडब्ल्यूडी विभाग मे जेई हैं। वह अपने पति से काफी परेशान है।
पीडब्ल्यूडी के जेई ने फोड़ दिया पत्नी का सिर (photo: social media )
Sonbhadra News: म्योरपुर थाना क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के कथित जेई पर पत्नी की पिटाई करते हुए, लोहे के सामान से वार कर सिर फोड़ने का आरोप लगाया गया है। पत्नी ने, तलाक के लिए जबरिया सादे कागज पर हस्ताक्षर कराए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। प्रकरण में म्योरपुर पुलिस बीएनएस की धारा 351(3), 352, 118(1), 115(2) के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
पीड़िता की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि उसके पति जवाहर लाल रामधनी निवासी कुसुम्हाँ पोस्ट गोविंदपुर थाना म्योरपुर पीडब्ल्यूडी विभाग मे जेई हैं। वह अपने पति से काफी परेशान है। वह उसके साथ रोजाना मारपीट करते रहते हैं। आरोप है कि चार अगस्त की रात लाठी-डंडे से पिटाई करते हुए जान से मारने की धमकी दिया। वहीं अगले दिन पांच अगस्त यानी मंगलवार को धार दार हथियार दिखाकर उससे एक सादे कागज पर हस्ताक्षर लिए गए। एतरात पर उसी धारदार हथियार से वार किया गया जिससे उसकी खोपड़ी फट गई। म्योरपुर पुलिस के मुताबिक प्रकरण में केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है।
नहीं मिला दहेज तो करा दिया गर्भपात, पति सहित सात पर केसः
महिला उत्पीड़न से जुड़ी दूसरी घटना करमा थाना क्षेत्र से है। सुमन पत्नी जीतू राव निवासी भड़फा थाना चुनार, मिर्जापुर हालपता टिकुरिया थाना करमा ने करमा पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि 2 जून 2023 को उसकी शादी हुई थी। सामर्थ्य मुताबिक उसके पिता ने उपहर और एक लाख नकद दिया। बावजूद और दहेज की मांग को लेकर लेकर पति जीतू, सास हीरावती, ससुर नान्हक, जेठ संजय, रामसेवक, रामललित और देवर अजय उसे प्रताड़ित करते रहे। इसको लेकर गत 14 मई को पंचायत भी हुई लेकिन ससुराल पक्ष के लोग मानने को तैयार नहीं हुए।
आरोप है कि मारपीट करते हुए बक्से में रखा आभूषण उठा लिया गया। इस बीच वह गर्भवती हो गई थी लेकिन जबरिया उसका गर्भपात कराते हुए घर से भगा दिया गया। करमा पुलिस के मुताबिक मामले में बीएनएस की धारा 85, 115(2), 352, 351(2), 89 और डीपी एक्ट की धारा 3/4 के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।
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