TRENDING TAGS :
Balrampur News: 25 साल पुराने केस में तीन दोषियों को सजा, अदालत ने सुनाया फैसला
Balrampur News: बलरामपुर में 2000 के मारपीट केस में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देकर न्यायालय उठने तक खड़े रहने व 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
25 साल पुराने केस में तीन दोषियों को सजा, अदालत ने सुनाया फैसला (Photo- Newstrack)
Balrampur News: बलरामपुर में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत न्यायालय ने 25 वर्ष पुराने प्रकरण में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों को न्यायालय उठने तक खड़े रहने तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इस फैसले के बाद पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी को लेकर जिलेभर में चर्चा है।25 वर्ष बाद न्यायालय का इस मामले पर फैसला आया है।
मामला वर्ष 2000 का है। 28 जून 2000 को वादी अफजाल हुसैन पुत्र फतेह मोहम्मद निवासी डुबौलिया रामपुर वनघुसरा थाना कोतवाली नगर, बलरामपुर ने थाना कोतवाली नगर में तहरीर दी थी। वादी ने आरोप लगाया था कि विपक्षीगण ने उसके घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज की और जानमाल की धमकी दी। इस आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 624/2000 धारा 452, 323, 336, 504, 506 व 427 भा.दं.वि. पंजीकृत किया गया था।
इस मामले की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक शरद चन्द्र त्रिपाठी द्वारा की गई। उन्होंने आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय को प्रेषित किया। वर्षों तक विचारण की प्रक्रिया चलती रही।
इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी विनय वर्मा, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह और थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सशक्त पैरवी की गई।लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को मा० न्यायालय CJSD/FTC बलरामपुर ने अभियुक्त शमीम, कुन्नू पुत्र रोशन अली तथा टनटन उर्फ घनश्याम निवासी डुबौलिया रामपुर वनघुसरा को दोषी ठहराया। न्यायालय ने सभी को न्यायालय उठने तक खड़े रहने की सजा दी और प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!