Balrampur News: बलरामपुर में हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास और 58-58 हजार का जुर्माना

Balrampur News: बलरामपुर में 2023 में हुए हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने गगनदीप और राजेश पाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 58-58 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

Pawan Tiwari
Published on: 16 Sept 2025 9:22 PM IST
Balrampur News: बलरामपुर में हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास और 58-58 हजार का जुर्माना
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Balrampur News: बलरामपुर में जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2023 में हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 58-58 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला ऑपरेशन कनविक्शन के अंतर्गत प्रभावी पैरवी का परिणाम माना जा रहा है।मामला 13 मार्च 2023 का है, जब थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के इसुपुरवा बालपुर गांव के पास गन्ने के खेत में एक धड़ बरामद हुआ था। शव का सिर गायब था। वादी बुद्धराम पाल की तहरीर पर थाना कोतवाली देहात में अज्ञात के खिलाफ हत्या व साक्ष्य मिटाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान मृतक की पहचान लखनऊ निवासी अक्षय कुमार मिश्रा उर्फ विपुल मिश्रा पुत्र जगदीश प्रसाद मिश्रा के रूप में हुई।

जांच के दौरान पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनमें गगनदीप पुत्र रमेश कुमार निवासी इन्दिरानगर, लखनऊ और राजेश पाल पुत्र राजेन्द्र पाल निवासी पचारीकला, जनपद बस्ती शामिल थे। पूछताछ व साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ कि मृतक और गगनदीप के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद था। इसी रंजिश के चलते गगनदीप ने अपने मित्र राजेश पाल की मदद से अक्षय मिश्रा की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया और पहचान छिपाने के लिए सिर को बस्ती जनपद क्षेत्र में अलग फेंक दिया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल भी बरामद हुआ।

इस मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सरोज द्वारा की गई। पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक व माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह, माॅनीटरिंग प्रभारी बृजानंद सिंह तथा कोतवाली देहात पुलिस की संयुक्त पैरवी से अभियुक्तों को दोषसिद्ध करार दिया गया।

जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर ने मंगलवार को दोनों अभियुक्तों को धारा 302 व 201 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 58 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और पुलिस की प्रभावी पैरवी की सराहना हो रही है।

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