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Balrampur News: बलरामपुर में ऑपरेशन कनविक्शन: NDPS के आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना
Balrampur News: थाना कोतवाली गैसड़ी क्षेत्र के एक अभियुक्त को न्यायालय ने दो वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत कारवाही (photo: social media )
Balrampur News: बलरामपुर जनपद में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली गैसड़ी क्षेत्र के एक अभियुक्त को न्यायालय ने दो वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस की सक्रियता और प्रभावी पैरवी का नतीजा है।
मामला वर्ष 2023 का है। थाना गैसड़ी पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त संगम पुत्र बहाऊ निवासी बकौली डालपुर थाना गैसड़ी को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 200 अवैध नशीली गोलियां अल्प्राजोलम (लगभग 100 ग्राम) बरामद की गई थीं। बरामदगी के आधार पर थाना गैसड़ी में मु.अ.सं. 135/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक व्यासजी सिंह को सौंपी गई थी। उन्होंने ठोस साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रेषित किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र त्रिपाठी ने मामले की पैरवी की। इसके साथ ही रवीन्द्र प्रताप सिंह, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह एवं थाना गैसड़ी पुलिस ने भी प्रभावी भूमिका निभाई।
दो वर्ष का कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये का अर्थदंड
मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय एएसजे न्यायालय बलरामपुर ने अभियुक्त संगम पुत्र बहाऊ को दोषी पाते हुए दो वर्ष का कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये का अर्थदंड देने का आदेश सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि समाज में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति रोकने के लिए इस तरह की सख्त कार्रवाई आवश्यक है।इस फैसले से पुलिस और प्रशासन को बड़ी राहत मिली है। साथ ही यह संदेश भी गया है कि नशे के कारोबार में लिप्त किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत जनपद में लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और आने वाले दिनों में भी यह अभियान और अधिक प्रभावी ढंग से जारी रहेगा।
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