Chandauli News: भगवान राम पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार

Chandauli News: धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में आरोपी युवक गिरफ्तार, एसपी आदित्य लांग्हे के निर्देश पर बलुआ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Sunil Kumar
Published on: 3 Nov 2025 9:32 PM IST
Chandauli News: भगवान राम पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार
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Chandauli News

Chandauli News: धर्म और आस्था के केंद्र बिंदु, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्र जी के पावन चरित्र पर अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी कर सामाजिक सौहार्द को विचलित करने का प्रयास करने वाले एक युवक को चन्दौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना जिले के बलुआ थाना क्षेत्र में घटी, जहाँ एक व्यक्ति ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत किया। पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य लांग्हे के सख्त निर्देशों के अनुपालन में, अपर पुलिस अधीक्षक सदर श्री अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) और क्षेत्राधिकारी सकलडीहा सुश्री स्नेहा तिवारी के कुशल पर्यवेक्षण में बलुआ थाने की टीम ने त्वरित और निर्णायक कार्यवाही करते हुए आरोपी को उसके गृह ग्राम से धर दबोचा। यह गिरफ्तारी कानून के राज की स्थापना और धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा के प्रति प्रशासन की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

अपराध एवं अपराधियों पर शिकंजा

पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य लांग्हे ने जिले में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध एक प्रभावी अभियान छेड़ रखा है। इसी क्रम में, भगवान राम पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए उच्चाधिकारियों ने बलुआ पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। थानाध्यक्ष बलुआ अतुल कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने बिना विलंब किए, मुखबिरों से प्राप्त पुख्ता सूचना के आधार पर अभियुक्त की पहचान की और उसे गिरफ्तार करने में सफलता पाई। यह त्वरित कार्यवाही दर्शाती है कि जिले में साइबर अपराधों और धार्मिक वैमनस्य फैलाने वाले कृत्यों के प्रति शून्य-सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है।

विधि-सम्मत कार्यवाही का आरम्भ

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान दिव्यांश उर्फ संगम पुत्र वीरेन्द्र कुमार, निवासी ग्राम कल्याणपुर, थाना बलुआ, जनपद चन्दौली के रूप में हुई है, जिसकी आयु लगभग 20 वर्ष है। उसके विरुद्ध बलुआ थाने में मुक़दमा अपराध संख्या- 289/25, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 (जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से किए गए जानबूझकर और द्वेषपूर्ण कार्यों से संबंधित है) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित/प्रेषित करने से संबंधित) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

शांति व्यवस्था हेतु पुलिस का संकल्प

यह गिरफ्तारी न केवल एक व्यक्तिगत अपराध पर नियंत्रण है, बल्कि यह संदेश भी है कि सोशल मीडिया या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर धार्मिक या सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाला कोई भी कृत्य अक्षम्य होगा। बलुआ पुलिस की यह कार्रवाई साम्प्रदायिक सौहार्द और सार्वजनिक शांति बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गैर-ज़िम्मेदाराना हरकत करने का साहस न करे।गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष अतुल कुमार, थाना बलुआ, जनपद चन्दौली, उप-निरीक्षक रामप्रकाश यादव, थाना बलुआ, जनपद चन्दौली शामिल थे।

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