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Lucknow News: शहर में गंदगी मिलने पर संस्था पर 5 लाख का जुर्माना, निरीक्षण में मिली कमियां
Lucknow News: सफाई में लापरवाही पर लॉयन एन्वायरो प्राइवेट लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगा।
शहर में गंदगी मिलने पर संस्था पर 5 लाख का जुर्माना, निरीक्षण में मिली कमियां (Photo- Newstrack)
Lucknow News: शहर की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर चल रही लापरवाही पर नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार राव के औचक निरीक्षण के दौरान कई वार्डों में सफाई की बेहद खराब स्थिति पाई गई. जिसके बाद लॉयन एन्वायरो प्राइवेट लिमिटेड नामक संस्था पर 5 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया है। डॉ. अरविंद कुमार राव ने संस्था को सख्त चेतावनी देकर कहा भविष्य में ऐसी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि स्वच्छता नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
शहर में इन जगहों पर मिली गंदगी
अपर नगर आयुक्त को निरीक्षण के दौरान विद्यावती प्रथम वार्ड के सेक्टर एम, आशियाना में जोनल पार्क रोड और खजाना मार्केट चौराहे के पास सड़कों और नालियों में कूड़े का अंबार लगा था। इस गंदगी से नालियां जाम हो गई थीं, पानी सड़कों पर बह रहा था, जिससे राहगीरों को भारी असुविधा हो रही थी। इसके अलावा, विद्यावती द्वितीय वार्ड में भी स्थिति बदतर थी। सेक्टर-डी01, एमरॉल्ड मॉल और स्प्रिंग डेल स्कूल के पास सड़कों पर कचरा फैला हुआ था। गुरुद्वारा रोड पर निर्माण सामग्री का मलबा भी पड़ा मिला, जिससे पूरे इलाके में दुर्गंध फैल रही थी।
संस्था की यह लापरवाही सामने आई
-डोर-टू-डोर कलेक्शन: 170 वाहनों की जगह केवल 140 वाहन ही चलाए जा रहे हैं, जिससे कई इलाकों से नियमित कचरा नहीं उठ पा रहा है।
-पीसीटीएस प्रणाली: 2 जनवरी, 2025 से काम शुरू करने के बावजूद, पांच प्रस्तावित स्थानों पर पीसीटीएस प्रणाली पूरी तरह स्थापित नहीं की गई है।
-सफाई कर्मचारियों की कमी: 25 किलोमीटर लंबे मार्गों पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं थे। जहां 50 कर्मचारियों की आवश्यकता थी, वहां बहुत कम थे।
संस्था पर कुल 5 लाख का जुर्माना
अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार राव के निरीक्षण में सामने आया कि लॉयन एन्वायरो प्राइवेट लिमिटेड कई महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरत रही है। जिन गंभीर लापरवाहियों को देखते हुए ने संस्था पर कुल 5 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अलग-अलग कमियों के लिए लगाया गया है। जिसमें डोर-टू-डोर कलेक्शन में कमी के लिए 1 लाख, भारी कचरा पाए जाने पर 2 लाख, हॉर्टीकल्चर वेस्ट न उठाने पर 50,000, और पीसीटीएस प्रणाली स्थापित न करने पर 50,000 का दंड शामिल है।
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