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श्रावस्ती: यूरिया की ओवररेटिंग पर उर्वरक विक्रेता पर FIR
Shravasti News: जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देशानुसार जिले में उर्वरक बिक्री में ओवररेटिंग को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है।
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Shravasti News: जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देशानुसार जिले में उर्वरक बिक्री में ओवररेटिंग को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। जिसके तहत जिला कृषि अधिकारी अधिकारी अनिल प्रसाद मिश्र द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान विकासखंड गिलौला के अन्तर्गत मेसर्स नित्या ट्रेडर्स, सोनवा स्टोर, प्रो. मनोज कुमार यादव पुत्र जगदीश प्रसाद यादव, ग्राम-पुरखियापुर, पो-दिकौली, थाना-सोनवा, के उर्वरक प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला कृषि अधिकारी के साथ में उर्वरक निरीक्षक व प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए अश्वनी कुमार एवं उर्वरक पटल सहायक महेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे।
निरीक्षण के दौरान उर्वरक प्रतिष्ठान पर उपस्थित कृषक राम किशुन पुत्र अशर्फी लाल ग्राम-पुरखियापुर द्वारा उर्वरक का क्रय किया गया, जिसमें मौके पर व्यवसायी के समक्ष पूछताछ के दौरान कृषक द्वारा यह बताया गया कि यूरिया उर्वरक 360 रूपया/बैग क्रय किया गया है, जिसकी रसीद प्रोपराइटर द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी और न ही आधार कार्ड लिया गया, जबकि यूरिया उर्वरक का निर्धारित मूल्य 266.50 रूपया/बैग है, जिसके सापेक्ष व्यवसायी द्वारा कृषक से 360 रूपया/बैग यूरिया उर्वरक का मूल्य लिया गया जो कि निर्धारित मूल्य से 93.50 रूपया/बैग अधिक है।
इस प्रकार प्रो0 मनोज कुमार यादव ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में दी गयी व्यवस्था का उल्लघंन किये जाने पर डीएम के निर्देश के क्रम में प्रो0 मनोज कुमार यादव पुत्र जगदीश प्रसाद यादव, ग्राम-पुरखियापुर, पो-दिकौली, थाना-सोनवा के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विधिक कार्यवाही की गई है।
उप कृषि निदेशक सुरेन्द्र चन्द्र चौधरी ने बताया है कि जनपद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषकों के हित लाभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना का संचालन किया जाना है। योजनान्तर्गत कृषि स्नातकों द्वारा किसानों को उनके फसलोत्पादन के लिए कृषि केन्द्र (एग्रीजंक्शन) के बैनर तले समस्त सुविधाओं को वन स्टाप शॉप के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। बताया है कि इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रशिक्षित उद्यमियों को कृषि केन्द्र (एग्रीजंक्शन) स्थापना हेतु जनपद श्रावस्ती में कुल 05 एग्रीजक्शन केन्द्रों का लक्ष्य प्राप्त है श्रावस्ती के लिए उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक/स्नातक जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों यथा-उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा मुर्गी पालन एवं इसी तरह की गतिविधियां जो किसी राज्य व केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों जो आईसीएआर/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हों पात्र होंगे।
इसके अतिरिक्त अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी/कृषि विषय में इण्टरमीडिएट योग्य प्रार्थी पर भी विचार किया जायेगा। कृषि विभाग के पोर्टल ीजजचरूध्ध्ंहतपकंतेींदण्नचण्हवअण्पद पर दिये गए लिंक के माध्यम से अंतिम तारीख 20 जुलाई.2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। योजना की विस्तृत जानकारी उप कृषि निदेशक कार्यालय से किसी कार्यदिवस में निःशुल्क प्राप्त किया जा सकती है।
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