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Shravasti News: उर्वरक विक्रेताओं पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई: निरीक्षण में मिले कई अनियमितता, स्पष्टीकरण तलब

Shravasti News: "श्रावस्ती में जिला कृषि अधिकारी द्वारा उर्वरक विक्रेताओं की जांच में भारी अनियमितताएं मिलीं। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।"

Radheshyam Mishra
Published on: 14 July 2025 8:03 PM IST
Agriculture department’s big crackdown on fertilizer sellers: Inspection found multiple irregularities, explanation salary
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उर्वरक विक्रेताओं पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई: निरीक्षण में मिले कई अनियमितता, स्पष्टीकरण तलब (Photo- Newstrack)

Shravasti News: जिला कृषि अधिकारी अनिल प्रसाद मिश्र ने सोमवार को विकासखण्ड हरिहरपुर रानी क्षेत्र में स्थित फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान इटवरिया चौराहा पर स्थित मेसर्स विश्वनाथ पाठक के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। लेकिन निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान खुला था, परंतु अधिकारी को देखकर संबंधित विक्रेता प्रतिष्ठान बंद कर वहां से फरार हो गया, जिससे प्रतिष्ठान का सत्यापन नहीं हो सका।

निरीक्षण में यह भी पाया गया कि प्रतिष्ठान पर फर्म का बोर्ड और रेट बोर्ड नहीं लगा था। इसके साथ ही उर्वरकों की बिक्री उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के नियमों के विरुद्ध की जा रही थी। इन गम्भीर अनियमितताओं को देखते हुए जिला कृषि अधिकारी ने विक्रेता को तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। स्पष्टीकरण न मिलने की स्थिति में प्राधिकार-पत्र निलंबित कर कार्यवाही की जाएगी।

जिला कृषि अधिकारी की अपील: समय से पहले उर्वरक न खरीदें

दूसरी ओर, जिला कृषि अधिकारी ने सभी किसानों से अपील की है कि आगामी टॉप ड्रेसिंग (Top-Dressing) के लिए उर्वरक की अग्रिम खरीद न करें। जनपद के सभी बी-पैक्स और निजी फुटकर विक्रेताओं के पास पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है, जिससे किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

टैगिंग और ओवर रेटिंग पर होगी सख्त कार्रवाई

यदि कोई भी बी-पैक्स या निजी विक्रेता उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग या ओवर रेटिंग करता है, तो उसकी शिकायत तत्काल जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम पर करें। शिकायत के लिए निम्नलिखित संपर्क करें:

रविशंकर शुक्ला, उर्वरक पटल सहायक: 📞 9936188793

महेन्द्र प्रताप सिंह, उर्वरक पटल सहायक: 📞 7985962037

इस तरह की शिकायत या निरीक्षण में पकड़े जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सभी विक्रेताओं को निर्देश: प्रतिदिन प्रतिष्ठान खोलना अनिवार्य

साथ ही सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रतिष्ठान प्रतिदिन निर्धारित समय पर खोलें। यदि जांच के दौरान प्रतिष्ठान बंद पाया गया तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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