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Shravasti News: श्रावस्ती: कीटनाशी विक्रेताओं को पक्की रसीद देना अनिवार्य, निर्देश जारी - जिला कृषि रक्षा अधिकारी

Shravasti News: जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि कीटनाशी अधिनियम 1968 और नियमावली 1971 (संशोधित) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन आवश्यक है।

Radheshyam Mishra
Published on: 25 Jun 2025 8:21 PM IST
Pesticide vendors must provide confirmed receipts, directive issued - District Agriculture Defense Officer
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कीटनाशी विक्रेताओं को पक्की रसीद देना अनिवार्य, निर्देश जारी - जिला कृषि रक्षा अधिकारी (Photo- Newstrack)

Shravasti News: श्रावस्ती में जिला कृषि रक्षा अधिकारी अनिल प्रसाद मिश्र ने जनपद के सभी कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशी रसायन उपलब्ध कराएं और प्रत्येक बिक्री पर पक्की रसीद/कैश मैमो देना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

कानूनों का पालन अनिवार्य

जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि कीटनाशी अधिनियम 1968 और नियमावली 1971 (संशोधित) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन आवश्यक है। यदि विक्रेताओं द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह विक्रेता की होगी।


विक्रेताओं के लिए अनिवार्य निर्देश

विक्रेताओं को किसानों को दी जाने वाली रसीद/कैश मैमो पर निम्न जानकारी देना अनिवार्य होगा:

• कीटनाशी रसायन का नाम

• बैच नंबर

• निर्माण तिथि

• अवसान तिथि

• विक्रय मूल्य

विक्रेताओं को निम्न व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से करनी होंगी:

• दुकान पर नामपट्ट, कीटनाशी लाइसेंस संख्या, प्रोप्राइटर का नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करना

• “प्रिय किसान बंधु, कृपया पक्की रसीद/कैश मैमो अवश्य प्राप्त करें” लिखवाना

• कीटनाशी लाइसेंस की प्रति और “Grow Safe Food” का पोस्टर स्पष्ट रूप से चस्पा करना

• रेट बोर्ड, वितरण पंजिका, भंडार पंजिका जैसे अभिलेख अद्यतन रखना

अतिरिक्त प्रावधान

• विक्रेताओं को केवल उन्हीं कंपनियों के कीटनाशक बेचने की अनुमति होगी जिनका अधिकार पत्र उनके लाइसेंस में अंकित है।

• बगैर तकनीकी सहायक या निर्धारित शैक्षिक योग्यता के व्यापार नहीं किया जा सकेगा।

• दुकान बिना सूचना के बंद नहीं की जा सकेगी।

• प्रत्येक माह की 20 तारीख तक क्रय-विक्रय की जानकारी अनिवार्य रूप से कार्यालय में भेजनी होगी।

उल्लंघन पर कार्रवाई

अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान यदि उपरोक्त निर्देशों का पालन न होता पाया गया तो संबंधित विक्रेताओं पर कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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