Sonbhadra News: नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानती वारंट, न्यायालय ने कहा- 'विवेचना तक ही प्रभावी था हाईकोर्ट का आदेश'

Sonbhadra News: पुलिस की तरफ से दाखिल की गई अंतिम रिपोर्ट पर, वादी की तरफ से दाखिल किए प्रोटेस्ट के क्रम में, जारी किए गए तलबी आदेश से न्यायालय ने किसी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 5 Jun 2025 8:52 PM IST
Non-bailable warrant against Nagar Panchayat Chairman
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नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानती वारंट (Photo- Social Media)

Sonbhadra News: सोनभद्र। इम्तियाज हत्याकांड से जुड़े एक साक्ष्य में कूटरचना के आरोप का सामना कर रहे नगर पंचायत अध्यक्ष चोपन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। पुलिस की तरफ से दाखिल की गई अंतिम रिपोर्ट पर, वादी की तरफ से दाखिल किए प्रोटेस्ट के क्रम में, जारी किए गए तलबी आदेश से न्यायालय ने किसी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया है। प्रकरण में तलबी आदेश की जानकारी की स्थिति को देखते हुए, न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

यह है मामला

बताते चलें कि साक्ष्य से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में भाई इम्तियाज की हत्या के मामले में, वादी उस्मान अली (नगर पंचायत चेयरमैन) के खिलाफ राबटर्सगंज कोतवाली में वर्ष 2022 में केस दर्ज किया गया था। पुलिस की तरफ से इस मामले में फाइनल रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई थी लेकिन वादी की तरफ से पुलिस रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए प्रोटेस्ट दाखिल किया गया, जिस पर न्यायालय ने तलबी आदेश जारी किया।

इस आधार पर तलबी आदेश के वापसी की उठाई थी मांग

उस्मान अली ने अपने अधिवक्ता के जरिए, न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल कर, संबंधित तलबी आदेश को वापस लिए जाने की याचना की थी। अधिवक्ता के जरिए कहा था कि प्रकरण मे हाईकोर्ट की तरफ से कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न किये जाने का आदेश पारित किया गया है। वादी पक्ष के अधिवक्ता विकास शाक्य की तरफ से हाईकोर्ट का आदेश विवेचना तक ही प्रभावी होने का तर्क दिया गया।

विवेचना तक ही प्रभावी था हाईकोर्ट का आदेश: न्यायालय

न्यायालय ने दोनों पक्षों की तरफ से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का विवेचन किया। पाया कि आरोपी पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट का जो आदेश प्रस्तुत किया गया है। वह विवेचना तक ही प्रभावी थी। पुलिस इस मामले में विवेचना पूरी कर चुकी है। तलबी आदेश पर उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। आरोपी को जरिए अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित होने और तलबी आदेश की भलीभांति जानकारी होने की स्थिति को देखते हुए गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश पारित किया गया। वहीं, प्रकरण में उपस्थिति के लिए अगली तिथि 15 जुलाई 2025 मुकर्रर की गई।

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