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Sonbhadra News: भोजपुरी गायिका अंतरा उर्फ प्रियंका सहित दो पर कसा कानूनी शिकंजा, बुकिंग के बाद भी नवरात्रि जागरण न करने के मामले में न्यायालय ने जारी किया वारंट
Sonbhadra News: नवरात्रि जागरण में प्रस्तुति न देने पर भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह प्रियंका और आयोजक विकास कुमार पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया। अगली सुनवाई 1 अगस्त 2025 को होगी।
भोजपुरी गायिका अंतरा उर्फ प्रियंका सहित दो पर कसा कानूनी शिकंजा (Photo- Newstrack)
Sonbhadra News: सोनभद्र । बुकिंग के बाद भी नवरात्रि में देवी जागरण की प्रस्तुति न करने के मामले में भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह प्रियंका सहित दो के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। प्रकरण में पिछले वर्ष दर्ज की गई एफआईआर के क्रम में पुलिस की तरफ से दाखिल की चार्जशीट पर विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई की और तय तिथि पर न्यायालय में हाजिर न होने के कारण, गैर जमानती वारंट किया। यह वारंट भोजपुरी गायिका अंतरा के अलावा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक विकास कुमार के खिलाफ जारी किया गया है। मामले में अगली हाजिरी की तिथि एक अगस्त 2025 नियत की गई है।
यह था प्रकरण, जिस पर दर्ज की गई थी एफआईआर:
बताते चलें कि रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुअरा गांव में पिछले वर्ष नवरात्रि के समय देवी जागरण का कार्यक्रम तय किया गया था। बहुअरा निवासी राजेंद्र पुत्र रामनरेश का आरोप था कि नवरात्रि देवी जागरण कार्यक्रम के लिए 18 अप्रैल 2024 को कार्यक्रम के संयोजक एवं इवेंट मैनेजमेंट के मालिक विकास कुमार से दो लाख रुपये में बुकिंग की थी। एडवांस के एक लाख 70 हजार रुपये प्रदान भी कर दिए थे। शेष रकम कार्यक्रम के बाद देना था। कार्यक्रम में देवी जागरण की प्रस्तुति भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह उर्फ प्रियंका की तरफ से दिए जाने की बात तय हुई थी। उनके लिए होटल में चार कमरे भी बुक कराए गए थे। अंतरा सिंह के आगमन की खबर पाकर क्षेत्र के लोग काफी उत्साहित थे और उन्हें देखने-सुनने के लिए कार्यक्रम स्थल पर खासी भीड़ भी जमा थी लेकिन अंतरा सिंह सोनभद्र में आने के बाद भी कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंची और रात में ही बगैर प्रस्तुति दिए वापस चली गईं। शिकायतकर्ता का दावा था कि इससे उसे लगभग पांच लाख का नुकसान हुआ था। वहीं विकास कुमार पर इस बारे में पूछे जाने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित करने तथा उसके लड़के को उठवा लेने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था।
न्यायालय के हस्तक्षेप पर दर्ज किया गया था केस
प्रकरण में पुलिस की तरफ से सीधे कोई कार्रवाई न किए जाने पर न्यायालय की शरण ली गई थी। न्यायालय ने प्रकरण को प्रथमदृष्ट्या गंभीर मानते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में धोखाधड़ी की धाराओं के साथ ही एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए चार्जशीट दाखिल की।
इसका संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने सम्मन जारी करते हुए भोजपुरी गायिका सहित दोनों आरोपियों को तलब किया गया था। उनकी उपस्थिति के लिए बृहस्पतिवार की तिथि तय की गई थी। तय तिथि में दोनों में से कोई उपस्थिति नहीं हुआ। इस पर न्यायालय ने दोनों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। प्रकरण में दोनों आरोपियों को एक अगस्त 2025 को कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद भी उपस्थिति दर्ज न कराने पर न्यायालय की तरफ से गैर जमानती वारंट की कार्रवाई की जाएगी।
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