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Sonbhadra News: विजय हत्याकांडः सगे भाई सहित चार को उम्रकैद, पांच वर्ष पूर्व चाकू गोंदकर की थी हत्या
Sonbhadra News: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने इस हत्याकांड की शुक्रवार को सुनवाई की।
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Sonbhadra News: पांच वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश को लेकर विजय उर्फ गुड्डू की लाठी-डंडे से पिटाई कर तथा चाकू गोंदकर की गई हत्या के मामले में सगे भाई सहित चार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। म्योरपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सभी आरोपियों पर अर्थदंड लगाने के साथ ही, अर्थदंड की अदायगी न करने पर चार-चाह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के लिए कहा गया है।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने इस हत्याकांड की शुक्रवार को सुनवाई की। सामने आए तथ्यों, पत्रावली में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों, अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों और गवाहों की तरफ से परीक्षित कराए गए बयान के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए, उम्रकैद के साथ ही, चारों दोषियों को क्रमशः 41 हजार, 26 हजार, 26 हजार और 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
यह था मामला, जिसको लेकर सुनाई गई सजा
अभियोजन पक्ष के अनुसार छोटेलाल पुत्र बंधुराम निवासी पड़री टोला कमरीडांड़, थाना म्योरपुर ने गत 20 मार्च 2020 को म्योरपुर थाने पहुंचकर एक तहरीर सौंपी थी। इसके लिए पुलिस को जानकारी दी थी कि उसके परिवार से दशरथ और उसके ससुराल वालों से पुरानी रंजिश बनी हुई थ्ी। उसका भाई रामसजीवन, उसके भतीजे रामअवध के साथ दुद्धी स्थित कचहरी से म्योरपुर लीलासी की तरफ जाने वाले रास्ते के मोड़ पर पानी पीने के लिए गए हुए थे। आरोप लगाया कि वहां पर जनविजय ने उसके भतीजे के साथ मारपीट कर आठ सौ रुपये छीन लिए। इस पर वह लोग, घटना को लेकर अधिवक्ता से प्रार्थना पत्र लिखवाने चले गए।
पहले भतीजे के साथ की मारपीट, फिर बेटे पर बोला हमला
छोटेलाल के मुताबिक दोनों लोग अधिवक्ता के यहां से प्रार्थनापत्र लिखवाकर घर के लिए लौट रहे थे तो रास्ते में उसके गांव के दशरथ पुत्र ब्रह्मा तथा गड़िया गांव निवासी जनविजय व राजेश पुत्र स्व. मोहब्बत यादव चाकू लेकर तथा संतोष उर्फ सोनू पुत्र ओमप्रकाश यादव और अखिलेश पुत्र जनविजय आकर लड़ाई झगड़ा करने लगे। उसी समय वादी का पुत्र विजय उर्फ गुड्डू वहां आ गय और वह झगड़े को छुड़ाने लगा। यह देख जनविजय, दशरथ और राजेश आदि उसे वसीम मेडिकल स्टोर के सामने गिराकर मारने लगे। राजेश ने चाकू से मारकर घायल कर दिया, संतोष व सोना बच्चा उर्फ दीना उसे लाठी-डंडा, लात-घूसों से पीट रहे थे।
चोटों के चलते अत्यधिक रक्तस्राव पाया गया था मृत्यु का कारण
पीएम रिपोर्ट में दो चोटें खरास के रूप में, एक चोट घुपे हुए घाव में रूप में, एक चोट कटे हुए घाव के रूप में पाई गई। प्ल्यूरा व बायां फेफड़ा फटा हुआ था। उन्हीं चोटों के परिणामस्वरूप उत्पन्न सदमे से अत्यधिक रक्तस्राव (बाह्य एवं आन्तरिक) के कारण मृतक की मृत्यु होने की बात चिकित्सक की तरफ से उल्लिखित की गई थी। मामले में दी गई तहरीर पर धारा-34, 302, 323, 147, 148, 149, 504 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जहां सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर उपरोक्त फैसला सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक द्वारा की गई।
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