TRENDING TAGS :
दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों की हुई जीत, नहीं निरस्त होगा अभ्यर्थन, यूपी सरकार को लगा झटका
Allahabad High Court: दरोगा भर्ती 2021 की भर्ती प्रक्रिया पर हाइकोर्ट ने सुनाया फैसला।
Allahabad High Court
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ने दरोगा भर्ती 2021 से बाहर हुए सैकड़ों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरा फैसला आया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को विभिन्न कारणों से भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर तीन माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए गए अभ्यर्थियों की भर्ती से सम्बंधित समस्त प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह आदेश उन अभ्यर्थियों पर भी लागू होगा जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका नहीं दाखिल की थी लेकिन उनका मामला याचिकाकर्ताओं के समान है। हाईकोर्ट के इस आदेश से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है।
ये है पूरा मामला
इस चयन प्रकिया में अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय सैकड़ों दरोगा के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती केंद्र से ही गैर कानूनी तरीके से जेल भेज दिया गया था। इसमें सात मई 2022 को दर्ज FIR के अन्तर्गत धारा 420, 120बी0 आईपीसी व 9/10 उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम-1998 व 66 डी आईटी एक्ट, थाना महानगर जनपद लखनऊ में दर्ज कराने के बाद अभ्यर्थियों को गैर कानूनी तरीके से जेल भेज दिया गया था। दरोगा पद के अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया गया। कई अभ्यर्थी भर्ती केंद्र से ही जेल जाने के डर की वजह से बगैर शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा दिए ही अपने-अपने घर वापस चले गए।
दरोगा भर्ती प्रक्रिया से बाहर किये गये अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
दरोगा भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए गए अभ्यर्थियों ने सरकार के आदेश के खिलाफ कई समूह में इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि उन्हें शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुनः बैठने की अनुमति प्रदान की जाए और दरोगाओं के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाए। कुछ याचिकाओं में अभ्यर्थी निरस्तीकरण के आदेश को चुनौती दी गई थी। मामले के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा 9027 पुलिस उपनिरीक्षकों के पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन दिनांक 24 फरवरी 2021 को निकाला गया था। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य था। सभी याचीगणों ने ऑनलाइन लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी एवं सभी के ऑनलाइन लिखित परीक्षा में कट ऑफ मेरिट से ज्यादा नंबर मिले थे।
अधिवक्ताओं ने कहा
याचियों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना था कि, "उक्त दरोगा पद की भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा सभी नियम एवं कानून को ताक पर रख की गयी है। दरोगा पद के अभ्यर्थियों को नियम एवं कानून के विरुद्ध शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के परीक्षा केंद्र से ही जेल भेज दिया गया। याचियों के ऊपर जो आरोप लगाये गए हैं, उसके संबंध में कोई भी जांच पूरी नहीं कराई गई। याचियों को कोई सुनवाई का अवसर नहीं प्रदान किया गया और नियम एवं कानून के विरुद्ध उनको शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया था।"
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!